उत्तर प्रदेश

UP News: किशोरी से गैंगरेप के बाद की थी हत्या, फर्रुखाबाद कोर्ट ने एक को सुनाई फांसी, दो को उम्रकैद – Tv News India

हाइलाइट्स

फर्रुखाबाद की जिला सत्र अदालत ने बाइलका से गैंगरेप और हत्या के मामले में एक दोषी को सुनाई फांसी
करीब चार साल बाद आए फैसले में कोर्ट ने दो अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है

फर्रुखाबाद. उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में खेत में पिता को बुलाने गयी 11 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव जमीन में दफन कर देने के मामले में न्यायालय नें तीन आरोपियों को दोषी पाया. न्यायालय नें दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास व एक आरोपी को सजा-ए मौत की सजा से दण्डित किया है.

लगभग चार साल पूर्व थाना अमृतपुर में 19 जनवरी 2019 को मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमे कहा गया था कि 18 जनवरी को सुबह 7 बजे बालिका का पिता अपने खेत की सिंचाई करनें गये थे. उसके साथ भाई पवनेश कुमार भी गया था. जब 2 बजे हम खेत से घर लौटे तो उनकी पत्नी नें बताया कि उनके 3 वर्षीय पुत्र आयुष का मकान के सामने बाइक से एक्सीडेंट हो गया था. उसे कुछ चोट आयी थी, जिस पर पिता को खेत से बुलाने के लिए उसकी 11 वर्षीय पुत्री को भेजा था जो अभी तक वापास नहीं आयी. यह सुनकर पिता और चाचा उसको तलाशने निकले तो सरसों के खेत में बालिका का शव दबा मिला. मामले का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने राधेश्याम पुत्र राजा राम निवासी कस्बा व थाना सफीपुर उन्नाव व हाल पता अहीरन गली ग्वालटोली कानपुर नगर, जितेन्द्र उर्फ रहीस के साथ ही जितेन्द उर्फ रहीस व पिंटू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र सत्यपाल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दायर किया.

एडीजीसी विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अभिषेक सक्सेना, अनुज कटियार व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी तीनों आरोपियों को सजा सुनाई. जिसमे सगे भाई जितेन्द्र उर्फ रहीस व मिंटू उर्फ शैलेन्द्र को आजीवन कारवास व दोष सिद्ध राधे श्याम को फांसी की सजा से दंडित किया. आदेश में न्यायालय नें कहा है कि आरोपी राधे श्याम को गर्दन से तब तक लटकाया जाये जब तक कि उसकी मौत न हो जाये.

Tags: Farrukhabad news, UP latest news

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