उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला, UP पुलिस में नियुक्त दारोगा-इंस्पेक्टरों को मिली बड़ी राहत, जानें पूरी खबर – Tv News India

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यूपी पुलिस में सीधी भर्ती के दारोगाओं, इंस्पेक्टरों को प्रशिक्षण अवधि का पूरा वेतन देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति में भी प्रशिक्षण अवधि शामिल होंगा. कोर्ट ने दो माह में इस संबंध में आदेश जारी करने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस अजित कुमार की सिंगल बेंच ने नोएडा एनसीआर, गाजियाबाद, मेरठ जोन, आगरा जोन, प्रयागराज जोन, गोरखपुर जोन, कानपुर जोन, बरेली जोन, एवं वाराणसी जोन के विभिन्न जनपदों में तैनात दरोगाओं एवं पुलिस इंस्पेक्टरों की तरफ से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर पारित किया है.

दारोगाओं एवं इंस्पेक्टरों की तरफ से याचिकाएं दाखिल कर कोर्ट से मांग की गई थी कि उनकी ट्रेनिंग के अवधि की सैलरी एवं ट्रेनिंग की अवधि को उनकी सेवाओं में जोड़ते हुए वेतन वृद्धि प्रदान करने का कोर्ट द्वारा निर्देश दिया जाए. याचिकाएं लोकेश कुमार गौतम तथा 114 अन्य, विपिन कुमार व 186 अन्य, मनीष कुमार सिंह व 17 अन्य, तथा अनिल कुमार वर्मा व 37 अन्य ने अलग-अलग ग्रुप वाइज दाखिल की थी.

इंस्पेक्टरो व दारोगाओं की तरफ से कोर्ट में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि याचियों के समक्ष अन्य दारोगाओं व इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग के पीरियड की अवधि के वेतन एवं भत्ते प्रदान किए गए हैं, जबकि याची इंस्पेक्टर्स व दरोगाओं को प्रशिक्षण की अवधि में स्टाइपेंड प्रति माह दिया गया है. उन्हें ट्रेनिंग की अवधि को उनकी सेवाओं में नहीं जोड़ा गया है और न ही उनको अतिरिक्त वेतन वृद्धि ट्रेनिंग पीरियड का जोड़ते हुए दिया गया है.

कोर्ट में बहस की गई थी कि उक्त प्रकरण में हाईकोर्ट ने आलोक कुमार सिंह व अन्य में पारित विशेष अपील के आदेश में सीधी भर्ती द्वारा चयनित दरोगाओं को भी ट्रेनिंग की पीरियड की अवधि में वेतन दिए जाने का निर्देश दिया है. अधिवक्ता का कहना था की सरकार विशेष अपील में पारित आदेश दिनांक 8 सितंबर 2019 के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी भी हार चुकी है. इस कारण अब याचीगण को भी अन्य समकक्ष लोगों की भांति ट्रेनिंग के पीरियड की दी गई सैलरी प्रदान की जाए.

Tags: Allahabad high court, UP news, Up news in hindi, UP police

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button