Ayodhya News:बार एसोसिएशन चुनाव छह सप्ताह में कराने का आदेश – Bar Association Election Court – Tv News India

अयोध्या। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने बार एसोसिएशन अयोध्या का वर्ष 2023-24 के पदाधिकारियों का चुनाव छह सप्ताह में करवाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र को अपना चार्ज अविलंब एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और मनीष सिंह की अदालत से पूर्व अध्यक्ष सूर्यभान वर्मा द्वारा दाखिल याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए दिया है। पूर्व अध्यक्ष और याचिकाकर्ता सूर्यभान वर्मा ने बताया कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के मॉडल बाइलाज के मुताबिक जुलाई में संपादित किया जाना चाहिए लेकिन वर्तमान अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने चुनाव नहीं करवाया और विधि विरुद्ध तरीके से बैठक कर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का कार्यकाल दिसंबर तक बढ़वा लिया गया।
इस पर उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी और उसमें कहा था कि कालिका प्रसाद मिश्र को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से एक मामले में दोषी पाते हुए 50,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। विधिक प्रक्रिया के विपरीत बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से बिना अनुमोदन लिए उन्होंने अपना कार्यकाल स्वयं बढ़ा लिया है। यह बढ़ोतरी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधान व बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के मॉडल बायलॉज में दिए गए नियमों के विपरीत है।
पूर्व अध्यक्ष ने की थी चुनाव कराने की मांग
पूर्व अध्यक्ष ने याचिका के माध्यम से बार एसोसिएशन का चुनाव करवाने की याचना की थी। उन्होंने याचिका में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र, मंत्री सूर्य नारायण सिंह , एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष शैलेश पांडेय, पूर्व अध्यक्ष श्रवण कुमार मिश्रा और सब रजिस्टार चिटफंड सोसाइटीज एंड फर्म्स को पार्टी बनाया था। मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद वर्तमान कमेटी को भंग करते हुए चार्ज एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष को हस्तांतरित करने और बार एसोसिएशन का चुनाव छह सप्ताह में करवाने का आदेश दिया है। संवाद