फैजाबाद

Ayodhya News:कचहरी गैंगवार केस में कमला देवी के खिलाफ गैर जमानती वारंट – Bjp Mla Court – Tv News India

अयोध्या। कचहरी गैंगवार केस में कोर्ट ने आरोपी कमला देवी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सुल्तानपुर जिले के भाजपा विधायक विनोद सिंह के मामले में स्टे आदेश दाखिल करने का पांच दिन का समय दिया है। यह आदेश ब्लॉक प्रमुख मोनू सिंह की अर्जी पर कोर्ट ने दिया है। अर्जी के माध्यम से उन्होंने मामले में गैर जमानती वारंट जारी करने की याचना की थी।

यश भद्र सिंह उर्फ मोनू के अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने बताया कि कचहरी में हुई गैंगवार में यशभद्र सिंह समेत अन्य लोग घायल हो गए थे। इसके एक अभियुक्त जैनेंद्र शर्मा को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है। इसी मामले में भाजपा विधायक विनोद सिंह और कमला देवी को अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र पर विचारण के लिए तलब किया गया है।

इस मामले में तलबी आदेश को विनोद सिंह ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। यहां से 16 जून 2022 को स्थगन आदेश पारित किया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि सत्र परीक्षण में भाजपा विधायक विनोद सिंह के अतिरिक्त अन्य आरोपियों की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी। ट्रायल जारी रखने को कहा गया था, यह आदेश उसके आगे नहीं बढ़ाया गया और अभियुक्त कमला देवी जानबूझकर अदालत में उपस्थित नहीं हो रही है।

अदालत का आदेश जारी हुए 6 माह से अधिक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था के अनुसार स्थगन आदेश क्रिमिनल या दीवानी के मामले में स्वीकार किया गया है तो वह 6 माह के उपरांत खुद ही निरस्त हो जाता है। इस पर अदालत ने विनोद सिंह और कमला देवी को आदेशित किया है कि यदि कार्यवाही स्थगित किए जाने का स्थगन की कार्यवाही प्रचलित है तो पांच दिन के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा मामले की कार्यवाही अग्रसारित कर दी जाएगी। अगली पेशी 8 सितंबर नियत की गई है।

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