इन्दौर (टीवी न्यूज़ इंडिया) सत्र न्यायाधीश अरूण श्रीवास्तव की कोर्ट ने चाकू से वार कर मकान मालिक की हत्या करने के तीन वर्ष पुराने मामले में उसके किराएदारों को दोषी करार देते उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक उमेश यादव ने की। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 28 दिसंबर 2021 की दोपहर करीब डेढ़ बजे महेश पाल गुप्ता निवासी साउथ हाथीपाला अपनी दुकान पर बैठे थे कि उनका किराएदार अफसान खान और उसका पिता शेरू खान दोनों निवासी दौलतगंज वहां पहुंचे और किराए के लेन-देन को लेकर विवाद करने लगे।
विवाद के दौरान ही अफसान ने चाकू निकाला और महेश पर 7-8 वार किए। शोर सुनकर मौके पर भीड़ एकत्रित हुई तो दोनों वहां से भाग गये। घायल महेश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया।
सुनवाई उपरांत सक्षम न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते मृतक के पुत्र सुमित को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर राशि दिलवाए जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुशंसा भी की।